Haryana News 24
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष की सजा
Thursday, 07 Mar 2024 00:00 am
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बीस हजार रुपए का जुर्माना,
साइंटिफिक व आधार पर जुटाए गए साक्ष्यों को कोर्ट ने माना मुख्य सबूत

 

सदर थाने के अंतर्गत एक गांव में मई 2020 में नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के एक दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की अदालत ने 20 वर्ष की सजा और बीस हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को 6 महीने अतिरिक्त जेल में काटने होंगे।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल की अदालत व फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के विशेष अभियोजक आकाश तंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि मई 2020 में तावडू उपमंडल के एक गांव में घर से नाबालिग लड़की को अगवा कर पहाड़ी क्षेत्र में ले जाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। सदर थाना पुलिस ने चार नामजद आरोपियों सहित पांच के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू की। इस मामले में केस दर्ज करते हुए तीन आरोपी बनाए। तीन को पुलिस जांच में निकाल दिया गया ,जबकि एक आरोपी को सबूत के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया तो वहीं मुख्य आरोपी जुबैर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने घटनास्थल की निशानदेही कराते हुए विभिन्न प्रकार से साक्ष्य जुटाना शुरू किया। विशेष अभियोजक ने बताया कि पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले में करीब चार वर्ष तक लंबी सुनवाई हुई। इस दौरान सभी प्रकार के जरूरी साक्ष्य जुटाए गए। जिनके आधार पर विशेष अदालत में मजबूती से पैरवी हुई। उन्होंने बताया कि पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट और साइंटिफिक आधार पर पुलिस के सहयोग से जुटाए गए। विभिन्न साक्ष्यों अदालत ने मुख्य सबूत माना। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी जुबेर को दोषी करार देते हुए वीरवार को 20 साल की सजा के साथ - साथ बीस हजार रुपए का जुर्माना भरने का फैसला सुना दिया। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को 6 महीने अतिरिक्त सजा काटने होंगे।