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नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को मिली 20 साल की सजा और 50 हजार नगद जुर्माना।

नाबालिक के साथ दुष्कर्म की घटना 13 मार्च 2022 को हुई।

फरीदाबाद। 16 मार्च 2022 को वारदात के संबंध में महिला थाना बल्लबगढ़ में एक शिकायत प्राप्त हुई। जिसमे पीडिता ने बताया कि वह13 मार्च को दोपहर के समय में दुकान से कुछ सामान लेने गई थी। जो रास्ते में गली में पानी देने आने वाला लडका जुगनु दुसरी गली में पानी सप्लाई कर रहा था। तभी आरोपी ने कहा की वह भी उसकी गली में ही जा रहा है। अपने टम्पो से पीडिता को घर छोड देगा। जो लडकी उसके टम्पो में बैठ गई। आरोपी लडकी को अपने कमरे पर ले गया और नाबालिक लडकी का अपहरण कर, जान से मारने की धमकी देकर बंधक बनाकर दुष्कर्म की वारदात को बार-बार अंजाम दिया। जिसके बाद आरोपी ने दुसरे दिन भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और नाबालिक लडकी को शाम के समय उसकी गली के बाहर छोडा।  
 
महिला थाना पुलिस ने मुकदमें में कार्रवाई करते हुए आरोपी जुगनु निवासी गांव पारसोली जिला मथुरा हाल सुभाष कॉलोनी बल्लबगढ़ को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर जेल भेजा गया था। जिसकी सुनवाई माननीय अदालत में चल रही थी। सभी गवाह व साक्ष्य को देखते हुए आज अदालत के द्वारा आरोपी को 20 साल की सजा व 50000/-रु जुर्माना भी लगाया है। 

 

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